अगर आपने बीते कुछ सालों में प्रॉपर्टी खरीदने में 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब-तलब कर सकता है।

अगर आपने बीते कुछ सालों में प्रॉपर्टी खरीदने में 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब-तलब कर सकता है। ऐसे कैश ट्रांजेक्शन करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिल्ली डिवीजन ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 हजार रुपए से अधिक कैश ट्रांजेक्शन करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की योजना बनाई है। एक वरिष्ठ इनकम टैक्स अधिकारी के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ऐसी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना रहा है जिनकी खरीद-फरोख्त में 20 हजार से अधिक का कैश ट्रांजेक्शन हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए विभाग ने दिल्ली के सभी 21 सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 2015 से 2018 के बीच की सभी रजिस्ट्रीज की जांच की है। अधिकारी के अनुसार विभाग ने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच की सभी रजिस्ट्रीज की जांच की है। आपको बता दें कि अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए 20 हजार से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक है।